केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! शिक्षा ऋण के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ CIBIL स्कोर जाने पूरी जानकरी। अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक सिर्फ सिबिल स्कोर (CIBIL Score) देखकर ही लोन देता है, तो यह खबर आपके लिए काम की है. केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है.
बैंक ने दिया था शिक्षा ऋण देने से इनकार
कोर्ट में एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने बैंकों को शिक्षा ऋण आवेदन पर फैसला लेते समय “मानवीय दृष्टिकोण” अपनाने की हिदायत दी है. दरअसल, इस मामले में याचिकाकर्ता छात्र ने पहले दो लोन लिए थे, जिनमें से एक लोन की रकम 16,667 रुपये अभी भी बकाया है. वहीं, दूसरे लोन को बैंक ने माफ कर दिया था. लेकिन इस वजह से छात्र का सिबिल स्कोर कम हो गया. छात्र के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि अगर रकम तुरंत नहीं मिली तो छात्र को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
कोर्ट का अहम फैसला
वकीलों ने यह भी दलील दी कि छात्र को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का ऑफर आया है और इस तरह वह पूरा लोन चुकाने में सक्षम होगा. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ कम सिबिल स्कोर के आधार पर शिक्षा ऋण के आवेदन को खारिज न
आपके लिए क्या है सीख
इस फैसले का मतलब यह है कि भले ही आपका सिबिल स्कोर कम है, लेकिन अगर आप शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपके पास भविष्य में लोन चुकाने की क्षमता है तो बैंक को आपका आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए. अगर भविष्य में बैंक आपके साथ ऐसा करता है, तो आप इस फैसले का हवाला देकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं
हीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि लोन चुकाने की छात्र की क्षमता को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए.