Lok Sabha Election-2024 || भारत में वोट देने का अधिकार भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास है। देश में 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हर कोई वोट दे सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल सकते हैं।
Lok Sabha Election-2024 || भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहां पर सरकार सुनने का अधिकार जनता को दिया गया है और यदि 18 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो वह वोट डालने के दायरे में आ जाता है लेकिन आज हम कुछ ऐसे खास फैक्ट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह लोग भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। अब आपके जहां में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि शायद वह 18 साल के नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं वह लोग 18 साल के पूरे हो चुके हैं लेकिन भारत के इस लोकतांत्रिक देश में वह अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान 18 साल पूरी कर चुके नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है लेकिन भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देश का नागरिक होने के बावजूद भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है।
यदि आप वोट डालने के अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस कंटेंट के माध्यम से पूरी जानकारी देने जा रहे हैं भारत में ऐसे लोग वोट नहीं डाल सकते जिनका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है इसीलिए अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप तुरंत अपने नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं यहीं पर आप लोगों का यह सवाल छुपा हुआ है। इस पॉइंट ऑफ फैक्ट से यह बात क्लियर हो चुकी है कि यदि आप भारतीय नागरिक हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप मतदान करने का अधिकार खो चुके हैं इसलिए लोकतांत्रिक के इस महापर्व में शामिल होने के लिए अपने वाटर लिस्ट को जरुर चेक करें और अपने स्थानीय अधिकारियों से तुरंत संपर्क करके यदि आपकी आयु 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाई वही अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर ले लें ताकि आप भारत के लोकतांत्रिक पर्व में शामिल हो सके।
भारत का संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने मानसिक बीमारी घोषित की है तो वह वोट नहीं डाल सकता है ऐसा व्यक्ति भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है वह भी इस बात पर यदि भारत के संविधान में किसी व्यक्ति को कोर्ट या हाई कोर्ट की ओर से मानसिक बीमारी घोषित की गई है वह व्यक्ति भी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
भारत के संविधान के अनुसार ऐसे लोग भी वोट देने के अधिकार नहीं रखते जो किसी दूर देश में जाकर बस चुके हैं हालांकि वह भारतीय है और विदेशों में सेटल हो गए हैं वह भी भारत में वोट देने का अधिकार खो चुके हैं मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले वोट नहीं डाल सकते हैं।
किसी जुर्म में यदि बंद कैदी वोट डालने का अधिकार उसे भी नहीं दिया गया है वहीं विचार दिन कैदी भी वोट डालने के अधिकार नहीं रखते हैं हालांकि कुछ कैदियों को वोट डालने की छूट दी गई है अब इस बात से स्पष्ट हो गया है कि लोकतांत्रिक वाले इस देश में इस तरह के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है फैक्ट ऑफ कर में हमने आपको यह जानकारी दी यदि कोई कैदी जेल में बंद है और विचाराधीन कैदी है उसे भी वोट डालने का अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है।
आसान भाषा में समझें
वोट डालने का अधिकार-1
भारत में ऐसे लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसलिए अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे तुरंत जुड़वाएं।
वोट डालने का अधिकार-2
भारत का सविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने मानसिक बीमार घोषित किया है तो वह वोट नहीं डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास मतदान का अधिकार नहीं है।
वोट डालने का अधिकार-3
भारत के संविधान के अनुसार, ऐसे लोग भी वोट देने का अधिकार नहीं रखते, जो किसी दूसरे देश में जाकर बस गए हैं। मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले भी वोट नहीं डाल सकते हैं।
वोट डालने का अधिकार-4
किसी जुर्म में जेल में बंद कैदी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। विचाराधीन कैदी भी वोट डालने का अधिकार नहीं रखते हैं। हालांकि, कुछ कैदियों को वोट देने की छूट है।