Saving Account Rules || आज के दौर में बैंक अकाउंट होना बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय लेनदेन बैंक अकाउंट से आसानी से होता है। वहीं बैंक खाते भी अलग-अलग होते हैं।
Saving Account Rules || आज के दौर में बैंक अकाउंट होना बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय लेनदेन बैंक अकाउंट से आसानी से होता है। वहीं बैंक खाते भी अलग-अलग होते हैं। लोग सैलरी, Saving और करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। विभिन्न अकाउंटों के अलग-अलग लाभ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बचत खाते में कितना पैसा हो सकता है?
यह बैंक खाता
लोग अक्सर काफी लेनदेन करते हैं। ये लेनदेन वहीं Saving Account में होते हैं। लोग एक Saving Account बनाकर इस खाते में अपनी बचत रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि Saving Account में अधिकतम राशि की सीमा नहीं है। आप Saving Account में चाहे जितना पैसा रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा। वास्तव में, अगर आपके Saving Account में जमा किया गया धन आईटीआर के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी।
नकद संकलन
वहीं, कोई व्यक्ति आयकर विभाग की निगरानी में नहीं रहना चाहता। IT विभाग नकदी जमा की सक्रिय निगरानी करता है। परेशानियों से बचने के लिए नियमित सीमा जानना आवश्यक है। एक वित्तीय वर्ष में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसी भी बैंक को 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। जमा कई खातों में हो सकता है, जिससे एकमात्र व्यक्ति या संस्था लाभ उठा सकती है। 10 लाख रुपये की समान सीमा नकद जमा, म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा (जैसे ट्रैवेलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड) में निवेश और एफडी में निवेश पर लागू होती है। ऐसे में, लोगों को Saving Account में पैसे डालते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
Saving खाता
वहीं बचत खातों पर भी टैक्स देना होता है। टैक्स अधिक आय पर और बैंक ब्याज पर भी लग सकता है। जमा पर बैंक प्रतिशत ब्याज देता है। ब्याज बाजार और बैंक नीति से निर्धारित हो सकता है। यह बैंकों का प्रोत्साहन है कि ग्राहक अपने पैसे बैंक में रखें।
बैंक से मिलने वाला ब्याज आय
बैंक से मिलने वाला ब्याज आय के तहत आपके आईटीआर में लाभांश और लाभ से जोड़ा जाता है, जिससे यह टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि, 10000 रुपये की सीमा है। किसी भी टैक्स के दायरे में आने के लिए किसी एक वित्तीय वर्ष में बैंक जमा से प्राप्त ब्याज 10,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं यदि आपका ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है